सार

यूपी के जिले कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई अपने परिवार के साथ कमिश्नर आवास पहुंचे। वह 20 दिन से फरार चल रहे थे। इस दौरान उन्होंने रोते हुए अपने बेटी को गले भी लगाया। 

कानपुर: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई को पुलिस पकड़ने में नाकाम रही लेकिन शुक्रवार को उन्होंने सरेंडर कर दिया। इस दौरान उनके साथ उनके भाई रिजवान भी मौजूद रहे। वह बीस दिन यानी आठ नवंबर से फरार चल रहे थे। सपा विधायक इरफान, उनके भाई अपनी पूरी फैमिली, सपा विधायक अमिताभ बाजपेई समेत नगर अध्यक्ष के साथ पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के आवास पर सरेंडर करने पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। इस दौरान वह अपनी बेटी से लिपटकर रोने लगे। मीडियाकर्मियों के किसी भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। 

कोर्ट में पेश करने के साथ मांगी जाएंगी रिमांड
दरअसल दो दिसंबर को उनके घर कुर्की की नोटिस चस्पा हो सकती थी तो इसी वजह से इरफान ने खुद को सरेंडर कर दिया। यह कार्रवाई पड़ोसी महिला का घर फूंकने के आरोप में की जा रही है। दोनों का सालों से प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है। डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल का कहना है कि सपा विधायक और उनको भाई को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी रिमांड की मांग भी की जाएगी। सपा के सीसामऊ विधानसभा से चार बार के विधायक व उनके भाई बीस दिन से फरार चल रहे थे।

कुर्की का नोटिस चस्पा करने के साथ हो रही थी मुनादी
पुलिस ने विधायक इरफान व उनके भाई रिजवान को पकड़ने के लिए चार राज्यों में छापेमारी भी की थी। विधायक के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानतीय वारंट मिलने के बाद धारा-82 की कार्रवाई की भी अनुमति मिल गई थी। उसके अंतर्गत कुर्की करने से पहले का नोटिस आरोपी के घर पर चस्पा करने के साथ ही मुनादी भी कराई जा रही थी। अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है तो कार्रवाई बदल जाएगी। जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का प्लॉट को लेकर पड़ोसी महिला बेबी नाज से विवाद चल रहा है। 

इन धाराओं में इतने लोगों के खिलाफ है एफआईआर
बेबी नाज और विधायक दोनों ही प्लॉट पर अपना होने का दावा करते हैं। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बीते 7 नवंबर को इरफान और उनके भाई रिजवान के खिलाफ जाजमऊ थाने में महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसका आरोप है कि उनकी गैर मौजदूगी में विधायक और उनके भाई ने प्लाट पर कब्जा करने की नीयत से उनका घर फूंक दिया था। ग्वालटोली पुलिस ने इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे की तहरीर पर इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इशरत, अनवर मंसूरी, अख्तर मंसूरी, उम्मार इलाही उर्फ अली, नूरी शौकत, अशरफ अली उर्फ शेखू नूरी और अली के खिलाफ धारा-212, 419, 420, 467, 468, 471 और 120-बी की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है।

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