सार

ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को लेकर पुलिस सीतापुर पहुंची। उनके खिलाफ ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर केस दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने उस पर कुछ धाराएं और बढ़ाई हैं। 

सीतापुर: ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को पुलिस लेकर सीतापुर आई है। यहां पर उनके खिलाफ ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर केस दर्ज किया गया था। जुबैर के द्वारा महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद सरस्वती और स्वामी आनंद स्वरूप को लेकर ट्वीट किया था। आपको बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसी के साथ दिल्ली पुलिस की ओर से फैक्ट चेकर जुबैर पर 3 और धाराएं लगाई गई हैं। 

मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका हुई खारिज
आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत ने आरोपी की कथित अपराध प्रवृत्ति और गंभीरता का हवाला दिया। इसी को लेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर साल 2018 में हिंदू देवता के बारे में कथित आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में आरोपी है। इसी के साथ उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 120बी और 201 तक विदेश अंशदान   (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 जोड़ी है। अर्थात् दिल्ली पुलिस की ओर से आपराधिक साजिश, साक्ष्य मिटाने और विनियमन की धारा की बढ़ोत्तरी की गई है। मामले को लेकर शनिवार को सुनवाई में सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव की ओर से आरोप लगाया गया कि आरोपी ने पाकिस्तान, सीरिया और अन्य देशों से 'रेजरपे पेमेंट गेटवे' के माध्यम से पैसे स्वीकार किए हैं। इसको लेकर आगे भी जांच की आवश्यकता है। इस बीच पुलिस जुबैर को लेकर सीतापुर पहुंच चुकी है। मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है। 

कौन है मोहम्मद जुबैर 
ऑल्ट न्यूज भारत के लगभग सभी छोटे-बड़े मीडिया हाउस की खबरों का फैक्टचेक करता है। उसमें कई बड़े फेक न्यूज को लेकर खुलासे भी होते रहते हैं। ऑल्ट न्यूज के काम की भारत ही नहीं विदेश में भी सराहना होती रहती है। मोहम्मद जुबैर डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म ऑल्ट न्यूज के फाउंडर हैं। इसी माह हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ पोस्ट करने का आरोप लगने के बाद जुबैर ने कथिततौर पर अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया था। 

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