सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ में अजय मिश्र टेनी के खिलाफ मामले की सुनवाई टल गई। केस ट्रांसफर को लेकर दिए गए प्रार्थना पत्र के खारिज होने के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख दी गई है।
प्रयागराज: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ मामले की सुनवाई टल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के खिलाफ दाखिल राज्य करकार की अपील पर मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। जब मंगलवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी तो अजय मिश्रा टेनी के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि केस ट्रांसफर करने वाले मामले में दिए गए प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश को अब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
फिर टली मामले की सुनवाई
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करने के बाद ही वर्तमान अपील पर सुनवाई की जाए। जिसके बाद न्य्यालय ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। वहीं मामले की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने 27 सितंबर अगली तारीख दी है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री पर आरोप है कि उन्होंने 22 साल पहले 8 जुलाई 2022 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में प्रभात गुप्ता नामक युवक की हत्या की थी।
22 साल से चल रहा है केस
मृतक युवक के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा था कि अजय मिश्रा टेनी और उनके साथियों ने सरेआम उनके बेटे की कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद प्रभात के पिता संतोष गुप्ता ने इस मामले में अजय मिश्रा, शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा को आरोपी बताया था। प्रभात के भाई ने हाल ही में कहा था कि वह 22 साल से न्याय के लिए संघर्य़ कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट की ओर से अंतिम फैसला जोकि संरक्षित है वह नहीं सुनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि कभी-कभी उन्हें ऐसा लगता है कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अपने पॉवर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
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