सार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ पुलिस ने आतंकवाद से जुड़ी धारा में केस दर्ज किया है। इमरान को अयोग्य करार दिए जाने के बाद समर्थकों ने उपद्रव किया था।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) पर पुलिस ने आतंकी होने का ठप्पा लगाया है। इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद की धाराओं में दो केस दर्ज किए गए हैं। यह कार्रवाई शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा इमरान खान को अयोग्य करार दिए जाने के बाद उनके समर्थकों द्वारा किए गए उपद्रव के चलते हुई है।

पुलिस ने पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) नेतृत्व के खिलाफ आतंकवाद से संबंधित दो मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपियों में पार्टी अध्यक्ष इमरान खान और महासचिव असद उमर शामिल हैं। इसके साथ ही 100 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं को भी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मामले में आरोपी बनाया गया है। 

विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी हिंसा
शुक्रवार को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने विदेश से मिले गिफ्ट को गलत तरीके से घर ले जाने और बेचने के मामले में इमरान खान को दोषी करार देते हुए अयोग्य करार दिया था। नेशनल असेंबली की उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी और पार्टी का अध्यक्ष बने रहने के लिए भी उन्हें अयोग्य बताया गया था। इसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान हिंसा भी हुई थी। 

सगजानी और आई-9 पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं केस
संघीय सरकार और पुलिस की शिकायतों पर आई-9 पुलिस स्टेशन और सगजानी पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज किए गए। मामले में आतंकवाद निरोधी अधिनियम की एक धारा सहित दस केस जोड़े गए हैं। सगजानी पुलिस स्टेशन में दर्ज पहली एफआईआर में इमरान खान, असद उमर और अली नवाज अवान का नाम शामिल है। आरोप है कि इन्होंने कार्यकर्ताओं को श्रीनगर हाईवे ब्लॉक करने का आदेश दिया। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया और सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ की। 

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इससे पहले पीटीआई नेतृत्व के खिलाफ आई-9 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पीटीआई नेता आमेर महमूद कियानी, वासिक कय्यूम अब्बासी, फैसल जावेद खान, राजा राशिद हफीज, उमर तनवीर, राशिद नसीम अब्बासी और राजा मजीद को भी नामजद किया गया है। एफआईआर के अनुसार पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस और एफसी कर्मियों पर पथराव किया, जिससे वे घायल हो गए।

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