सार
काबुल. महिलाओं की आज़ादी पर एक और पाबंदी लगाते हुए, तालिबान ने एक नया फरमान जारी किया है जिसके तहत महिलाओं को सार्वजनिक रूप से ऊँची आवाज़ में प्रार्थना करने से मना किया गया है, यहाँ तक कि दूसरी महिलाओं की मौजूदगी में भी।
‘सद्गुणों को अपनाने और बुरे कामों को रोकने के लिए’ तालिबान मंत्री मोहम्मद खालिद हनाफी ने यह आदेश जारी किया है, ऐसा अफ़ग़ान मीडिया ने बताया है। ‘महिला की आवाज़ को ‘अव्रा’ (छिपाने वाली चीज़) माना जाता है। इसका मतलब है कि इसे एक निजी अंग माना जाता है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर ही इसे दूसरों को सार्वजनिक रूप से सुनाई देना चाहिए’ ऐसा कहकर हनाफी ने इस पाबंदी का बचाव किया है।
इस बीच, ऊपरी तौर पर यह प्रार्थना तक ही सीमित है, लेकिन तालिबान इसे आम जीवन में भी लागू कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो महिलाएं खुलकर बोलने की आज़ादी खो देंगी। कई लोगों ने चिंता जताई है कि वे सार्वजनिक जीवन से दूर हो जाएँगी।
2021 में तालिबान सरकार बनने के बाद से महिलाओं पर कई तरह के अत्याचार हुए हैं। महिलाओं को हिजाब पहनना, बुर्का पहनना, ऊँची आवाज़ में संगीत बजाकर पुरुषों और महिलाओं का मिलना-जुलना... ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।
इसके अलावा, गैर-महरम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों द्वारा देखने और गैर-महरम पुरुषों को मुस्लिम महिलाओं द्वारा देखने पर भी रोक लगा दी गई है। इसे ‘हराम’ कहा जाता है और इसे लागू करवाने की ज़िम्मेदारी ओम्बड्समैन को दी गई है।