सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा, आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है। यानी यह मौलिक अधिकार नहीं है। दरअसल, तमिलनाडु में राजनीतिक दलों में NEET परीक्षा में ओबीसी वर्ग को 50 फीसदी आरक्षण को लागू करने की मांग की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कही है। इसके साथ ही याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है।