वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को और आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी को पेश किया जा सकता है
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें अब सरकार मंत्रियों का आयकर नहीं भरेगी। मंत्री को खुद इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।
अगर आपकी मेल आई पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ई-मेल आ रहा है, तो सतर्क हो जाएं। क्योंकि इस तरह का मेल खोलना आपको भारी पड़ सकता है। इस तरह के किसी भी मेल को ना खोलें। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के नाम पर एक फिशिंग (फर्जी) ई-मेल भारतीय साइबर स्पेस में घूम रहा है।
1981 में ये कानून आया था, जिसकी मीडिया में काफी आलोचना भी हुई थी। इस कानून के अनुसार, यूपी के सीएम और मंत्री को अपना इनकम टैक्स नहीं चुकाना होता था। उनका टैक्स राज्य सरकार द्वारा भरा जाता था।
यदि आपने पिछले फायनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ टैक्स भी भरा है तो यह खबर आपके लिए है। नए नियम के अनुसार अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आयकरदाताओं को सीधा नोटिस नहीं भेजा जाएगा।
अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई जाने-अनजाने कोई गलती हुई हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, यह जानना जरूरी है।
आम तौर पर लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नोटिस आ जाता है। इन गलतियों से बचना बेहद जरूरी है।