अगर आप 20 लाख रुपये से ज्यादा जमा करते हैं या निकासी करते हैं तो आपको इसके लिए पैन या आधार की जानकारी देनी होगी। इससे आयकर विभाग बड़ी रकम की लेनदेन पर नजर रख सकेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने प्रोविडेंट फंड (PF) में किए गए कंट्रीब्यूशन और उससे मिलने वाले ब्याज को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसमें ब्याज दर से लेकर टैक्स को लेकर तमाम बातें जुड़ी हैं। आइए 10 प्वाइंट में पूरी बात समझते हैं।
शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत(Rajya Sabha MP Sanjay Raut) आज दोपहर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय(ED) के समक्ष पेश हुए। ईडी ने राउत को मुंबई की एक 'चॉल' के री-डेवलपमेंट में घोटाले और उनकी पत्नी के अलावा दोस्तों के फाइनेंसियल ट्रांजिक्शन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में पूछताछ के लिए तलब किया था।
एसीबी ने बड़ी कार्रवाही करते हुए IT अफसरों के लिए रिश्वत लेने वाले सीए को अरेस्ट किया है। जिससे कई अधिकारियों के सेलफोन बंद होना शुरू हुए..
अगर आपने विदेशी में नौकरी की है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन अकाउंट है तो उसकी भी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से 5 को नोटिफाई किया है।
Mahendra Singh Dhoni: महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त, 2020 के दिन इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की थी। हालांकि वे अब भी बिजनेस की पिच पर शानदार पारी खेल रहे हैं।
1 अप्रैल से नए आयकर नियम और कुछ नियमों में बदलाव होने वाले हैं। आइए अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावी नए टैक्स नियमों पर एक नजर डालते हैं, जिनसे आपकी पॉकेट पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है।
हीरो मोटो कॉर्प के एमडी पवन मुंजाल आयकर विभाग के निशाने पर हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों की कई टीमों ने आज सुबह उनके घर और दफ्तर पर एक साथ छापेमारी की। यह सर्च अभी जारी है।
नए नियमों के अनुसार, किसी कर्मचारी के भविष्य निधि अकाउंट (EPF Account) में जमा कोई भी ब्याज हर साल केवल 2.50 लाख तक के योगदान के लिए टैक्स फ्री (Tax Free) होेगा। कर्मचारी के 2.50 लाख से अधिक के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा।
टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को 31 मार्च 2022 तक उन्हें जारी किए गए नोटिस का पालन करने के लिए कहा है। इस Income Tax Compliance की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर से डिपार्टमेंट उपलब्ध डाॅक्युमेंट के आधार पर 'बेस्ट जजमेंट असेसमेंट' होगा।