दिल्ली में अब GRAP-3 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए हैं इसलिए जनहित से जुड़े कुछ कार्यों के लिए भी अनुमति है। ऐसे में अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पॉवर ट्रांसमिशन और पाइपलाइनों से जुड़ी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों की अनुमति है।