कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जज सुनील गौर ने याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विधायक के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। सेंगर के खिलाफ आइपीसी की धारा 120बी, 363, 366, 109, 376 (आई) और पॉक्सो एक्ट 3और4 के तहत आरोप तय किए गए हैं।