दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार (22 मार्च) को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली।
कोर्ट ने कहा कि वह जमीन ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल की जानी है। इसलिए तय सीमा के भीतर आप दिल्ली कार्यालय की जमीन को खाली करना होगा।
तेलंगाना विधायक कविता ने सीबीआई को लिखे लेटर में कहा कि वह कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए कल उसके समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली सरकार (Delhi Govt) को आरआरटीएस प्रोजेक्ट (RRTS Project) के लिए फंड ट्रांसफर न करने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी भी दी है।
अरेस्ट और रिमांड को रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन लगाने के बाद भी दिल्ली में लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े हैं। इसके चलते हवा में जहर घुल गया है। एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में बनी हुई है।
दिल्ली सरकार ने कॉमन प्रोजेक्ट के लिए धन देने में असमर्थता व्यक्त की थी। राज्य सरकार के वक्तव्य के बाद एपेक्स कोर्ट ने पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर खर्च किए गए धन की डिटेल तलब की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सभी सर्विसेस का नियंत्रण दिल्ली की निर्वाचित सरकार को सौंपने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद से उप राज्यपाल का अनावश्यक हस्तक्षेप खत्म हो जाता।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह मानसून सत्र में दिल्ली अध्यादेश (Delhi Ordinance) को लेकर विधेयक लाने जा रही है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से कहा है कि उन्हें राजनीतिक कलह से ऊपर उठना होगा।