महाराष्ट्र में 1 मई तक लॉकडाउनः सख्त नियम में करना होगा जरूरी काम, रूल्स तोड़ा तो 50 हजार जुर्माना

उद्धव ठाकरे सरकार ने इस बार के लॉकडाउन को  'ब्रेक द चेन' मुहिम नाम दिया है। जिसके तहत नई गाइडलाइंस भी जारी की है। इसके अनुसार सभी को अपने घरों में रहना होगा। कोई  भी जरूरी और आपातकालीन स्थिति को छोड़कर बाहर नहीं दिखेगा।  नियम तोड़ा तो 5 हजार से लेकर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

Asianet News Hindi | Published : Apr 22, 2021 7:21 AM IST / Updated: Apr 22 2021, 04:33 PM IST


मुंबई (महाराष्ट्र), पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं महाराष्ट्र में रोजाना कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जबकि पहले से राज्य में कड़ी पाबंदियों के साथ कर्फ्यू जारी है। लेकिन हालात सुधरने की जगह बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 22 अप्रैल यानी आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने इसे पूर्ण लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है, लेकिन नियम पिछले साल लगे लॉकडाउन की तरह ही होंगे। जिसमें इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी।

नियम तोड़ने पर भरना होगा 50 हजार का जुर्माना
उद्धव ठाकरे सरकार ने इस बार के लॉकडाउन को  'ब्रेक द चेन' मुहिम नाम दिया है। जिसके तहत नई गाइडलाइंस भी जारी की है। इसके अनुसार सभी को अपने घरों में रहना होगा। कोई  भी जरूरी और आपातकालीन स्थिति को छोड़कर बाहर नहीं दिखेगा। अगर इसक बाद भी उसने नियम तोड़ा तो उस पर नए आदेश के अनुसार,  5 हजार से लेकर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 15 फीसदी कर्मचारी होंगे
सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, सभी सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 15 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति ही रहेगी। सिर्फ उन कार्यालयों को छूट होगी जो इस महामारी के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। हीं निजी कंपनियों में भी सरकार ने यही नियम लागू किया है।

2 घंटे में निपटानी होंगी शादियां..
इतना ही नहीं  'ब्रेक द चेन' मुहिम के तहत अब शादी समारोह को 2 घंटे में निपटाने की अनुमति दी गई है। किसी ने अगर शादी समारोह में इन नियमों का उल्लंघन किया तो उसपर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं इनमें 25 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।

इन पर राज्य सरकार ने लगाई कड़ी पाबंदी...
- अब यात्री लोकल और मेट्रो में नहीं कर सकेंगे सफर। लोकल ट्रेन का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी के लिए होगा।
- प्राइवेट बसों 50 सीटिंग क्षमता के 50 फीसदी तक यात्री हो सकते हैं, लेकिन कोई खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा।
- अगर किसी ने एक बार बस यात्रा कर ली है तो वह 14 दिन होम क्वारंटाइन हो जाएगा।
-  बसों से उतरने के बाद यात्रियों के हाथों पर मुहर लगाया जाएगा।
- कोई भी यात्री को अगर दूसरे जिले में जाना है तो उसे स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

एक दिन में 568 लोगों की हुई मौत 
बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान  महाराष्‍ट्र में कोरोना संक्रमण के 67,468 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 568 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक आए एक दिन में महाराष्‍ट्र से कोरोना से हुई मौतों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है।
 

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