MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation
Add Preferred SourceGoogle-icon
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • ताज़ा खबर
  • न्यूज
  • वेब स्टोरी
  • राज्य
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • बिज़नेस
  • सरकारी योजनाएं
  • खेल
  • धर्म
  • ज्योतिष
  • फोटो
  • Home
  • Auto
  • Drunk Driving: शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, जानें कितना है जुर्माना और क्या है लिमिट

Drunk Driving: शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, जानें कितना है जुर्माना और क्या है लिमिट

सच कहें तो ट्रैफिक पुलिस के हाथों पकड़े जाने पर चालान भरना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाला जुर्माना न सिर्फ मूड खराब करता है, बल्कि जेब पर भी भारी पड़ता है।

2 Min read
Author : Arvind Raghuwanshi
Published : Jun 13 2026, 04:48 PM IST
Share this Photo Gallery
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp
  • GNFollow Us
16
Image Credit : Gemini AI
ट्रैफिक पुलिस का चालान किसी को पसंद नहीं आता। यह न सिर्फ मूड खराब करता है, बल्कि जेब पर भी बोझ डालता है। भारत में सड़क सुरक्षा बनाए रखने के लिए ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है।
Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred
26
Image Credit : Asianet News
अपराध की गंभीरता के आधार पर सज़ा तय होती है, जिसमें जुर्माना और/या जेल भी शामिल है। शराब पीकर गाड़ी चलाना और बिना लाइसेंस के ड्राइविंग जैसे अपराध बहुत गंभीर माने जाते हैं। सरकार ने ऐसे अपराधों को रोकने के लिए 'मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम, 2019' लागू किया है।
36
Image Credit : Asianet News
भारत में निजी वाहन चालकों के 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम से ज्यादा अल्कोहल मिलने पर ड्रंक ड्राइविंग का केस बनता है। पहली बार यह अपराध करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की जेल हो सकती है। साथ ही, ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द या सस्पेंड किया जा सकता है।
46
Image Credit : X-@BesuraTaansane
अगर कोई ड्राइवर दूसरी बार यह गलती करता है, तो उसे 15,000 रुपये तक का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी लंबे समय के लिए सस्पेंड या स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। नशे में ड्राइविंग से किसी को चोट लगने पर दो साल और मौत होने पर सात साल तक की जेल हो सकती है।
56
Image Credit : Asianet News
अलग-अलग राज्यों में शराब पीने की कानूनी उम्र 18 से 25 साल के बीच है। गुजरात, बिहार, नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है। वहीं, हरियाणा और गोवा जैसे कुछ राज्यों में यह उम्र 25 साल है। बाकी राज्यों में 21 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग शराब पी सकते हैं।
66
Image Credit : Asianet News
अगर कोई नाबालिग यह अपराध करता है, तो उसके माता-पिता या गाड़ी के मालिक पर कानूनी कार्रवाई होगी। उन्हें तीन साल तक की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी 12 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग की इजाजत नहीं मिलेगी।

नई कार, बाइक, EV लॉन्च, कीमत, माइलेज और फीचर्स की जानकारी अब सरल भाषा में पाएं। ऑटो इंडस्ट्री ट्रेंड्स, टेस्ट ड्राइव रिव्यू और खरीद गाइड्स के लिए Auto News in Hindi सेक्शन पर जाएं। ऑटोमोबाइल दुनिया की हर बड़ी अपडेट — पहले और भरोसे के साथ।

About the Author

AR
Arvind Raghuwanshi
अरविंद रघुवंशी। 2012 से पत्रकारिता जगत में कार्यरत हैं, 13 साल का अनुभव। 2019 से एशियानेट न्यूज हिंदी में बतौर सीनियर चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। हाइपर लोकल या कह लें स्टेट टीम को ये लीड कर रहे हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म (MJ) किया है। नेशनल, पॉलिटिक्स, क्राइम और फीचर स्टोरीज में लिखना पसंद है। दैनिक भास्कर के डिजिटल विंग, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रीय हिंदे मेल जैसे मीडिया संस्थानों में भी ये काम कर चुके हैं।
कार समाचार

Latest Videos
Recommended Stories
Recommended image1
Skoda Offers: स्कोडा की कारों पर ज़बरदस्त छूट, ₹1.25 लाख तक की बचत का मौका
Recommended image2
'घर ले चलो' कहते ही रास्ता बताएगा आपका स्कूटर, Ather का नया फीचर चर्चा में
Recommended image3
Tata Punch Flex Fuel: टाटा पंच का फ्लेक्स-फ्यूल अवतार, क्या पेट्रोल की टेंशन होगी खत्म?
Recommended image4
Kia New Cars: किआ का बड़ा धमाका, 2027 तक लॉन्च होंगी 4 नई गाड़ियां
Recommended image5
TVS का ये धाकड़ स्कूटर कराएगा हर महीने हजारों की बचत, देखें कीमत
NEWS
Hindi NewsLatest News in HindiWorld News in HindiBreaking News in HindiTechnology News in HindiAuto News in HindiToday News in HindiNational News in Hindi
SPORTS
Sports News in HindiCricket News in Hindi
ENTERTAINMENT
Bollywood News in HindiEntertainment News in HindiTV News in HindiSouth Cinema NewsBhojpuri News
BUSINESS
Business News in HindiMoney News in Hindi
CAREER
Sarkari NaukriSarkari YojanaCareer News in Hindi
ASTROLOGY
Aaj Ka RashifalRashifal in HindiTarot Card ReadingNumerology in HindiReligion News in Hindi
STATES
Rajasthan News in HindiUP News in HindiUttarakhand News in HindiDelhi News in HindiMaharashtra News in HindiPunjab News in HindiMP News in HindiBihar News in HindiJharkhand News in HindiHaryana News in HindiChhattisgarh News in Hindi
Asianet
Follow us on
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • Download on Android
  • Download on IOS
  • About Website
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • CSAM Policy
  • Complaint Redressal - Website
  • Compliance Report Digital
  • Investors
© Copyright 2026 Asianxt Digital Technologies Private Limited (Formerly known as Asianet News Media & Entertainment Private Limited) | All Rights Reserved