Class 1 Admission Age Criteria Delhi: दिल्ली सरकार ने 2026-27 से सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल तय की है। नई उम्र सीमा और फाउंडेशनल स्टेज स्ट्रक्चर के बारे में पूरी डिटेल पढ़ें।

Delhi School Admission 2026: दिल्ली सरकार ने छात्रों और माता-पिता के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। शिक्षा निदेशालय (DoE) ने घोषणा की है कि एकेडमिक सेशन 2026-27 से सभी सरकारी, सरकारी-सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल होगी। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप लिया गया है और बच्चों की पढ़ाई की नींव को मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

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कक्षा 1 में एडमिशन को लेकर क्या बदलाव हुए?

फाउंडेशनल स्टेज यानी प्रारंभिक शिक्षा में अब उम्र के हिसाब से एडमिशन निर्धारित किया जाएगा। नए एडमिशन एज स्ट्रक्चर के अनुसार-

  • नर्सरी (Balvatika 1, Pre-School 1): न्यूनतम 3 साल, अधिकतम 4 साल
  • लोअर KG (Balvatika 2, Pre-School 2): 4 से 5 साल
  • अपर KG (Balvatika 3, Pre-School 3): 5 से 6 साल
  • कक्षा 1: 6 से 7 साल
  • हालांकि, स्कूल हेड बच्चों के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र में 1 महीने की छूट दे सकते हैं।

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कब से लागू होगा दिल्ली स्कूल एडमिशन में उम्र सीमा का नया नियम

  • यह नई उम्र सीमा एकेडमिक सेशन 2025-26 के बच्चों पर लागू नहीं होगा।
  • 2026-27 में नए KG प्रवेश 4+ उम्र के बच्चों के लिए खुलेंगे।
  • लोअर KG और अपर KG क्लास केवल 2027-28 से शुरू होंगी।
  • पहले से किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ाई पूरी कर चुके बच्चों के लिए उम्र संबंधी नियम लागू नहीं होंगे। बस उन्हें वैध स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC) और मार्कशीट दिखानी होगी।

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DoE की ओर से स्कूलों को क्या दिए गए निर्देश

DoE ने सभी स्कूल हेड्स को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि माता-पिता को नए नियमों की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाए और एडमिशन में उम्र के नियम का सख्ती से पालन किया जाए। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा में समानता और नींव को मजबूत करना है। अब माता-पिता और स्कूल दोनों ही नई उम्र सीमा के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं।