आदेश में कहा गया था कि वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेश तक ट्रांसफर पर रोक रहेगी। इसके अलावा सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट), मृत्यु, बीमारी, प्रोन्नति (प्रमोशन), त्यागपत्र (इस्तीफा), निलंबन, बर्खास्तगी से खाली पदों को अनुमोदन लेकर ही तैनाती मिलेगी। अपरिहार्य स्थिति में मुख्यमंत्री से बिना अनुमोदन कोई भी स्थानांतरण (तबादला) नहीं होगा।