सार
एंटरटेनमेंट डेस्क. हरियाणा की पॉपुलर डांसर और 'बिग बॉस 11' की कंटेस्टेंट रहीं सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 33 साल की सपना के खिलाफ यह वारंट दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने जारी किया है। मामला 2021 के एक हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी केस से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने सपना को कई बार इस मामले में हाजिर होने के निर्देश दिए, लेकिन वे लगातार गैरमौजूद रहीं। नतीजतन उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना पड़ा। दरअसल, पवन चावला ने 2021 में सपना के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में एक FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने इसी मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जहां से सपना को समन भेजा गया था, लेकिन वे लगातार कोर्ट में गैरहाजिर रहीं और अब बात गैर जमानती वारंट तक पहुंच गई है।
कोर्ट ने सपना चौधरी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
तीस हजारी कोर्ट की चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट रश्मि गुप्ता ने सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए अपने आदेश में कहा, "आरोपी की ओर से सुनवाई के आखिरी दिन छूट मांगी गई थी। लेकिन अब तक वे बुलाने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुई हैं।" इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अक्टूबर 2024 की तारीख मुक़र्रर की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए, जिसे अगली सुनवाई के दिन तक लौटाया जा सके।"
सपना चौधरी ने किया पैसों का दुरुपयोग?
सपना चौधरी मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस दौरान एडवोकेट रणधीर लाल शर्मा और शिकायतकर्ता पवन चावला मौजूद रहे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सपना चौधरी ने अलग-अलग बहानों और बिजनेस एक्टिविटीज के नाम पर पैसे इकट्ठे किए और फिर इसे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर निजी इस्तेमाल के लिए इसका दुरुपयोग किया।
सपना चौधरी पर पहले भी लग चुके धोखाधड़ी के आरोप
अक्टूबर 2018 में भी सपना चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। लखनऊ के आशियाना थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, जिसमें उन पर पैसा लेने के बाद भी परफॉर्म ना करने का आरोप लगा था। इस कार्यक्रम के लिए 300 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट बेचे गए थे। लेकिन जब सपना इवेंट में नहीं पहुंचीं तो जमकर बवाल हुआ था। मई 2022 में सपना चौधरी ने इस मामले में सरेंडर कर दिया था और अंतरिम जमानत की मांग की थी, जो मंजूर हो गई थी। बाद में नवम्बर 2022 में सपना के साथ इस मामले में चार अन्य आरोपी जुनैद अहमद, इबाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर पांडे लखनऊ के एजीएम कोर्ट में पेश भी हुए थे।
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