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इन तीन बैंकों की चेक बुक हो जाएंगी रिजेक्ट, 1 अक्टूबर से बदलने वालें हैं ये 5 नियम
बिजनेस डेस्क. देश में हर महीने की पहली तारीख को कुछ नियमों में बदलाव (New Changes From 1st October) होते हैं। ये बदला आम से लेकर खास सभी को प्रभावित करते हैं। 1 अक्टूबर से भी कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। ये नियम आम आदमी के दैनिक जीवन में कई तरह के बदलाव लाएंगे। अक्टूबर महीने में होने वाले बदलावों में रुपये-पैसों के लेनदेन और शेयर बाजार में ट्रेडिंग के साथ-साथ बैंकिग सिस्टम से भी जुड़े हुए हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा। अगले महीने जो नियम बदल रहे हैं वो बैंक, वेतन, पेंशन, रसोई गैस की कीमतों से लेकर जुड़े हुए हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। आइए जानते हैं कौन-कौन से बदलाव होने वाले हैं अगले महीने।

चेक बुक में होगा बदलाव
1 अक्टूबर से तीन बैंकों का चेकबुक और MICR कोड अमान्य हो जाएगा। इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक शामिल हैं। इन तीनों बैंकों का अन्य बैंकों के साथ विलय हो चुका है। बैंकों के विलय से खाताधारकों के अकाउंट नंबर के साथ-साथ IFSC कोड और MIC कोड में बदलाव किया गया था इस कारण अब बैंकिंग सिस्टम भी बदल रहा है। ऐसे में 1 अक्टूबर, 2020 से पुरानी चेकबुक को बैंक रिजेक्ट कर देंगे। (फाइल फोटो)
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ऑटो पेमेंट के लिए भी होगा बदलाव
1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए नया नियम लागू हो रहा है। RBI का आदेश है कि 1 अक्टूबर 2021 से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को डेबिट/क्रेडिट कार्ड और/या मोबाइल वॉलेट पर 5000 रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट मैन्डेट के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी। इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दें। ऑटो डेबिट यानी तय समय पर अपने आप हो जाने वाले ट्रांजेक्शन जैसे एसआईपी कट, EMI कट, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन फीस का पेमेंट, बिल पेमेंट आदि। (फाइल फोटो)
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सिलेंडर की कीमतें
1 अक्टूबर से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। घरेलू एलपीजी और वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय की जाती हैं। इससे पहले भी कीमतें बढ़ी थीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में भारी वृद्धि को देखते हुए गैस सिलेंडर के दाम इस बार भी बढ़ने की संभावना है। (फाइल फोटो)
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FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा जरूरी
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया जाएगा। (फाइल फोटो)
पेंशन नियम
अगले महीने की पहली तारीख से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम बदल रहा है। अगले महीने से देश के सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वो देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। (फाइल फोटो)
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