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Post Office की इस स्कीम में निवेश कर बचा सकते हैं टैक्स, साथ में मिलेगा काफी अच्छा रिटर्न

बिजनेस डेस्क। आज हर कोई ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जहां उसे टैक्स में बचत तो हो ही, साथ में रिटर्न भी अच्छा मिले। इसके साथ ही निवेश किया गया पैसा भी सुरक्षित रहने की गारंटी हो। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश करना सबसे बढ़िया विकल्प हो सकता है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में न सिर्फ अच्छा रिटर्न मिलता है, बल्कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स की बचत भी होती है। इस सेक्शन के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर टैक्स कटौती का फायदा लिया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की इस सेविंग स्कीम में निवेश करने पर इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त सेक्शन 80C के तहत टैक्सपेयर को टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। इसे वह खर्च के तौर पर अपनी इनकम में से घटा सकता है, ताकि कम राशि पर टैक्स देना पड़े। जानें इस स्कीम की डिटेल्स।(फाइल फोटो) 

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Asianet News Hindi
Published : Jan 03 2021, 02:44 PM IST
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पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) स्कीम में अभी सालाना 6.8 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। इसे सालाना आधार पर कम्पाउंड किया जाता है, लेकिन पेमेंट मेच्योरिटी पर ही होता है। इस स्कीम का टेन्योर 5 साल का है। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस की बेवसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर कोई 1000 रुपए से इस स्कीम में अकाउंट खुलवाता है, तो अगले 5 साल के बाद उसे 1389.49 रुपए मिलेंगे। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में कम से कम 1000 रुपए का निवेश जरूरी है, जो 100 रुपए के मल्टीपल में करना होता है। इसमें अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम में को कोई भी वयस्क व्यक्ति अकाउंट खोल सकता है। इसमें अधिकतम तीन वयस्क व्यक्ति भी मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इस स्कीम में 10 साल से ज्यादा उम्र का नाबालिग भी अकाउंट खोल सकता है। (फाइल फोटो)
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नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) को किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। इस स्कीम में ब्याज सालाना जमा किया जाता है, लेकिन पेमेंट मेच्योरिटी पर ही मिलता है। इसमें टीडीएस (TDS) की कटौती नहीं होती है। (फाइल फोटो)
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नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) को सभी बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ( NBFC) द्वारा लोन के लिए सिक्युरिटी के तौर पर स्वीकार किया जाता है। इसमें निवेशक अपने परिवार के किसी भी मेंबर को नॉमिनी बना सकता है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट को जारी होने से लेकर मेच्योरिटी की तारीख के बीच एक बार किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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सभी भारतीय नागरिक नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश कर सकते हैं। अनिवासी भारतीय (NRI) नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट नहीं खरीद सकते हैं। हालांकि, अगर किसी भारतीय नागरिक ने नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट खरीदा है और मेच्योरिटी से पहले एनआरआई हो जाता है, तो भी उसे इसका लाभ मिलता है। ट्रस्ट और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में निवेश नहीं कर सकते हैं। (फाइल फोटो)

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