सार

लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान टाली गई ईएमआई पर ब्याज के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि लोन मोरेटोरियम को दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। 

नई दिल्ली. लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान टाली गई ईएमआई पर ब्याज के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि लोन मोरेटोरियम को दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। 

इसके अलावा केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि नए हलफनामे को देखने के बाद सुनवाई हो। उसमें आपदा कानून के तहत राहत देने की सरकार की शक्ति, ब्याज माफी के असर जैसे पहलुओं पर चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनवाई कई बार टल चुकी है। कल ऐसा नहीं होगा। 

आरबीआई के पीछे नहीं छुप सकती सरकार
इससे पहले पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा, सरकार इस मामले में आरबीआई के पीछे नहीं छुप सकती। इतना ही नहीं इस मामले में कोर्ट ने सरकार और आरबीआई को 1 हफ्ते के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। 

लोन ईएमआई टालने की दी थी सुविधा
कोरोना और लॉकडाउन के दौरान आरबीआई ने मोरेटोरियम के तहत लोगों को तीन महीने तक ईएमआई टालने की सुविधा दी थी। हालांकि, इसे बाद में बढ़ाकर 21 अगस्त कर दिया गया था। हालांकि, इस दौरान ईएमआई ना देने पर डिफॉल्ट नहीं माना गया, जबकि मोरेटोरियम के बाद रकम पर पूरा ब्याज देना पड़ेगा।