Cough syrup deaths: मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत के बाद भारत के ड्रग रेगुलेटर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं। इनसे दवाओं की जांच तय करने को कहा गया है।

Madhya Pradesh cough syrup deaths: मध्य प्रदेश में कफ सिरप के चलते 20 बच्चों की मौत हुई है। इसके चलते स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश दिया है। कहा है कि कफ सिरप की जांच तय करें।

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मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में चार बच्चों की मौत

मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कफ सिरप के चलते चार बच्चों की मौत हुई है। इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। जांच से पता चला कि कुछ सर्दी-जुकाम के सिरप जिन्हें चार साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए था अभी भी बेचे जा रहे थे।

ड्रग रेगुलेटर ने कहा कि निर्माताओं को दवा से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। कच्चे माल और तैयार उत्पादों दोनों की जांच करनी होगी। केवल अनुमोदित विक्रेताओं से ही सामग्री प्राप्त करनी होगी।

कोल्ड्रिफ सिरप में पाया गया 500 गुना अधिक DEG

बता दें कि छिंदवाड़ा में हुई मौतों का कारण कोल्ड्रिफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) की उपस्थिति बताया गया है। यह स्वीकार्य सीमा से लगभग 500 गुना अधिक पाया गया। छह अन्य बच्चे अस्पतालों में गंभीर रूप से बीमार हैं। जांच से कोल्ड्रिफ कफ सिरप के गुणवत्ता नियंत्रण में गंभीर खामियां सामने आई हैं। निर्माता ने दवा रिलीज करने से पहले बैचों का ठीक से टेस्ट नहीं किया। कुछ सिरप निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा किए बिना ही बाजार में बेच दिए गए।

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स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने दिए ये निर्देश

ड्रग रेगुलेटर ने ड्रग कंट्रोलर्स से दवा बनाने वाली जगह का निरीक्षण और नियमों के पालन का सत्यापन तय करने का आह्वान किया। कहा कि मजबूत विक्रेता योग्यता प्रणालियों की जरूरत है। ड्रग रेगुलेटर ने कहा, "सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों से अनुरोध है कि वे विनिर्माण से पहले परीक्षण सुनिश्चित करने तथा निरीक्षण के दौरान निगरानी के माध्यम से बाजार में बैच जारी करने, परिपत्रों के माध्यम से निर्माताओं को संवेदनशील बनाने आदि के लिए उपाय करें। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माताओं के पास एक मजबूत विक्रेता योग्यता प्रणाली हो और वे केवल विश्वसनीय अनुमोदित विक्रेताओं से प्राप्त कच्चे माल (एक्सिपिएंट्स को छोड़कर) का उपयोग करें।"

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