सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के 20 से 25 जुलाई के आंदोलन से जुड़ी सभी FIR रद्द कर दी हैं। कोर्ट ने नई FIR पर रोक लगाते हुए आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को तीन महीने में मुआवजा देने का निर्देश दिया।

नई दिल्ली: जुलाई में हुए छात्र आंदोलनों के बाद अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन से जुड़े मामलों में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 20 से 25 जुलाई के बीच हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी सभी FIR रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही, इस अवधि के प्रदर्शन को लेकर नई FIR दर्ज करने पर भी रोक लगा दी गई है।

अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला

CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद जुलाई में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में कार्रवाई पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन के दौरान आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए भी बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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5 सितंबर का मार्च CJP ने लिया वापस

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च वापस लेने का फैसला किया था। पार्टी के प्रवक्ता सौरव के मुताबिक, केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट को बताया कि छात्रों के प्रदर्शन के बाद CJP नेताओं से किए गए तीनों आश्वासनों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जुलाई में हुए प्रदर्शनों से जुड़े FIR मामलों पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार को तीन महीने की समयसीमा दी गई है। पूरे घटनाक्रम को देखें तो कोर्ट का फैसला FIR, मुआवजे और सरकार के आश्वासनों से जुड़े तीनों अहम मुद्दों पर आया है। CJP की ओर से भी सरकार के आश्वासन के बाद 5 सितंबर का प्रस्तावित मार्च वापस लिया जा चुका है।

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