बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 29 जून तक 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी बंगला खाली करने का आखिरी अल्टीमेटम दिया है। 

पटना (बिहार): बिहार के भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आखिरी चेतावनी दी है। विभाग ने कहा है कि वे 29 जून तक 10 सर्कुलर रोड पर मौजूद अपना सरकारी आवास खाली कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, तो बिहार सरकार परिसर अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नोटिस 22 जून को जारी किया गया था, जिसमें उन्हें बंगला खाली करने के लिए सात दिनों की अंतिम मोहलत दी गई है।

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7 दिन बाद राबड़ी देवी पर होगा एक्शन

  • विभाग ने साफ कहा है कि अगर तय समय के अंदर आवास खाली नहीं किया गया, तो नियमों के मुताबिक सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस नोटिस में यह भी बताया गया है कि इस मामले में राबड़ी देवी को पहले भी कई बार रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं। साथ ही, उन्हें 39 हार्डिंग रोड पर एक दूसरा आवास आवंटित किए जाने का भी जिक्र है।
  • नोटिस के अनुसार, सात दिन की यह डेडलाइन 29 जून को खत्म हो जाएगी, जिसके बाद राबड़ी देवी को जून के अंत तक 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करना ही होगा। इससे पहले, मई 2026 में भी बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को एक नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर पटना का 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने को कहा था। यह नोटिस 29 मई को जारी किया गया था।

क्या सरकारी बंगला खाली करेंगी राबड़ी देवी?

राबड़ी देवी ने कहा था कि वह पटना में 10 सर्कुलर रोड पर स्थित अपना सरकारी आवास खाली नहीं करेंगी।
पत्रकारों से बात करते हुए राबड़ी देवी ने जोर देकर कहा था कि सरकार के निर्देश के बावजूद वह इसी आवास में रहेंगी।
उन्होंने कहा, "वो चाहें तो बंगला खाली कराने के लिए फोर्स बुला लें, लेकिन मैं यह जगह खाली नहीं करूंगी।"
10 सर्कुलर रोड वाला यह बंगला लंबे समय से RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ा रहा है। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं, तब भी वे इसी आवास से काम करती थीं। यह परिसर राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पता बना हुआ है।