राज्य सरकार की राय है कि किसानों की वित्तीय स्थिति और एनसीआर में स्पेसिफाई कृषि वाहनों (specified agriculture vehicles) सहित 10 साल (पुराने) डीजल वाहनों के ऑपरेशन पर रेगुलर बैन को देखते हुए, यह जरुरी है। ये अधिनियम की वैधता को 30 जून, 2025 तक बढ़ाने के लिए है।"