MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • ताज़ा खबर
  • राष्ट्रीय
  • वेब स्टोरी
  • राज्य
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • बिज़नेस
  • सरकारी योजनाएं
  • खेल
  • धर्म
  • ज्योतिष
  • फोटो
  • Home
  • States
  • Rajasthan
  • Highway के कितने पास बना सकते हैं घर, कितने दूर खोलें दुकान, नियम जानें, वरना...

Highway के कितने पास बना सकते हैं घर, कितने दूर खोलें दुकान, नियम जानें, वरना...

rule for construction build a house : हाईवे के पास घर बनाने से पहले नियम जानना ज़रूरी है। बिना अनुमति निर्माण पर कार्रवाई हो सकती है, इसलिए NHAI और स्थानीय निकायों से अनुमति लें। सुरक्षित निर्माण के लिए नियमों का पालन करें।

2 Min read
Arvind Raghuwanshi
Published : May 19 2025, 02:29 PM IST
Share this Photo Gallery
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp
  • GNFollow Us
16
हाईवे पर माकान बनाने पहले पढ़ें
Image Credit : social media

हाईवे पर माकान बनाने पहले पढ़ें

हाईवे के आसपास जमीन का मूल्य सामान्य जमीन से अधिक होता है, इसलिए व्यापार और आवास के लिए लोग यहां निर्माण करना पसंद करते हैं। लेकिन हाईवे के पास निर्माण करने के लिए कुछ सख्त नियम बने हुए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर आपका भवन गिराया जा सकता है। इसलिए निर्माण से पहले नियमों को समझना और उनका पालन करना बेहद जरूरी है।

26
हाईवे के पास क्या बनता है
Image Credit : social media

हाईवे के पास क्या बनता है

हाईवे के पास निर्माण नियम मुख्य रूप से सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हाईवे के करीब रहने पर वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। तेज़ आवाज़ वाले वाहन और धुआं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा के कारण भी निर्माण की एक निश्चित दूरी पर ही अनुमति दी जाती है।

Related Articles

Related image1
राजस्थान में नए हाईवे का बिछ रहा ऐसा जाल, अब नहीं होंगे खतरनाक एक्सीडेंट!
Related image2
यूपी के एक्सप्रेसवे पर बनेंगे एयरपोर्ट जैसे ई-वे हब, जानिए क्या है खास?
36
हाईवे से कितनी दूर बनाएं घर
Image Credit : social media

हाईवे से कितनी दूर बनाएं घर

भारत में हाईवे के पास निर्माण के लिए भूमि नियंत्रण नियम 1964 लागू हैं। इसके अनुसार, राष्ट्रीय और राज्य हाईवे की मध्य रेखा से कम से कम 75 फीट (लगभग 23 मीटर) की दूरी पर ही निर्माण किया जा सकता है। शहरी इलाकों में यह दूरी कम होकर 60 फीट (लगभग 18 मीटर) होती है। यदि कोई निर्माण हाईवे से 40 मीटर के अंदर किया जाता है, तो वह अवैध माना जाएगा और इसे गिराया जा सकता है। 40 से 75 मीटर के बीच निर्माण के लिए विशेष अनुमति लेना आवश्यक है।

46
 बिना अनुमति के निर्माण करना अपराध
Image Credit : social media

बिना अनुमति के निर्माण करना अपराध

हाईवे के पास बिना अनुमति के निर्माण करना गंभीर अपराध है। संबंधित विभाग के अधिकारी किसी भी समय अवैध निर्माण को गिरा सकते हैं। इससे न केवल आपका पैसा बर्बाद होगा, बल्कि आपको कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है।

56
किन से अनुमति लेना जरूरी
Image Credit : social media

किन से अनुमति लेना जरूरी

- नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से अनुमति -स्थानीय नगरपालिका या ग्राम पंचायत से निर्माण अनुमति भूमि -उपयोग प्रमाणपत्र

 - निर्माण योजना का अनुमोदन 

- इन सभी अनुमतियों के बिना निर्माण शुरू करना कानूनी तौर पर दंडनीय है। 

- इसलिए सही प्रक्रिया अपनाएं और सुरक्षित, नियमों के अनुसार ही निर्माण करें।

66
हाईवे पर घर बनाने पहले लें सलाह
Image Credit : Asianet News

हाईवे पर घर बनाने पहले लें सलाह

इस प्रकार, हाईवे के किनारे निर्माण करते समय नियमों की पूरी जानकारी लेना और पालन करना आपके हित में है। इससे आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी और कानूनी झंझट से बचा जा सकेगा।

About the Author

AR
Arvind Raghuwanshi
अरविंद रघुवंशी। 2012 से पत्रकारिता जगत में कार्यरत हैं, 13 साल का अनुभव। 2019 से एशियानेट न्यूज हिंदी में बतौर सीनियर चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। हाइपर लोकल या कह लें स्टेट टीम को ये लीड कर रहे हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म (MJ) किया है। नेशनल, पॉलिटिक्स, क्राइम और फीचर स्टोरीज में लिखना पसंद है। दैनिक भास्कर के डिजिटल विंग, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रीय हिंदे मेल जैसे मीडिया संस्थानों में भी ये काम कर चुके हैं।
राजस्थान समाचार

Latest Videos
Recommended Stories
Related Stories
Asianet
Follow us on
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • Download on Android
  • Download on IOS
  • About Website
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • CSAM Policy
  • Complaint Redressal - Website
  • Compliance Report Digital
  • Investors
© Copyright 2025 Asianxt Digital Technologies Private Limited (Formerly known as Asianet News Media & Entertainment Private Limited) | All Rights Reserved