UP Railway Luggage Policy: उत्तर मध्य रेलवे ने यात्रियों के लिए नया नियम लागू किया है। अब तय सीमा से अधिक सामान पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा। प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से वजन और साइज चेक किया जाएगा।
Train Luggage Rules: रेलवे यात्रियों के लिए अब सामान ले जाने के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। विमान यात्रा की तरह अब ट्रेन में भी तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर अतिरिक्त किराया देना होगा। इसका मकसद न केवल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि यात्रा को और व्यवस्थित बनाना भी है।
यह व्यवस्था कहाँ शुरू होगी?
उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने इस पहल की शुरुआत प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है। जिन स्टेशनों पर यह व्यवस्था लागू होगी, उनमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा शामिल हैं। इन स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी। इसके जरिए यात्रियों के सामान का वजन नापा जाएगा और यदि तय सीमा से अधिक पाया गया तो अतिरिक्त चार्ज या जुर्माना लिया जाएगा।
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लगेज का साइज भी होगा चेक
प्रयागराज मंडल के सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला ने बताया कि केवल वजन ही नहीं, बल्कि सामान के आकार का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर किसी का लगेज निर्धारित वजन से कम होने के बावजूद बहुत बड़ा है और अधिक जगह घेरता है, तो भी उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना सामान्य दर से अधिक होगा।
कितने किलो तक सामान ले जा सकते हैं?
यात्रियों की सुविधा के अनुसार अलग-अलग कोच के लिए लगेज सीमा तय की गई है:
- फर्स्ट एसी: 70 किलो
- सेकंड एसी: 50 किलो
- थर्ड एसी: 40 किलो
- स्लीपर क्लास: 40 किलो
- जनरल और सेकंड सिटिंग: 35 किलो
यदि कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान ले जाना चाहता है, तो वह एडवांस बुकिंग के दौरान अतिरिक्त चार्ज भर सकता है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी यात्रियों पर समान रूप से लागू होगा और कोई छूट नहीं दी जाएगी। अधिक सामान ले जाने की आवश्यकता होने पर यात्री पहले से चार्ज भरकर यात्रा कर सकता है, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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