बेसिक शिक्षा निदेशक और अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से जिलों को जारी पत्र में कहा गया है कि यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियां किसी विद्यालय, महाविद्यालय या संस्था में अध्ययन कर रही हैं, तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस संस्था को प्रोत्साहित करके माफ कराई जाएगी। या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से की जाएगी।