How to Check Fake SIM: आपकी ID पर कोई अनजान SIM चल रही है? संचार साथी और TAFCOP से मोबाइल कनेक्शन चेक करने का तरीका और सिम के नए नियमों की पूरी जानकारी जानिए।

SIM Card New Rule: अगर आपके नाम या ID पर कोई ऐसा SIM चल रहा है, जिसे आप इस्तेमाल ही नहीं करते, तो उसे नजरअंदाज न करें। दूरसंचार विभाग ने 21 सितंबर को SIM से जुड़े नियमों को लेकर नई एडवायजरी जारी की है। इसमें फर्जी ID से SIM लेने-बेचने और मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल और ₹50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार ने लोगों से कहा है कि वे संचार साथी पोर्टल (Sanchar Saathi Portal) पर जाकर यह जरूर चेक करें कि उनकी ID पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं। आइए जानते हैं आपकी आईडी से किसी और ने सिम ले रखा है, तो इसका पता कैसे लगा सकते हैं...

आपकी ID पर किसी और का SIM तो नहीं?

कई बार किसी दूसरे व्यक्ति के SIM के लिए आपके डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे नंबर का इस्तेमाल अगर गलत काम में हुआ, तो मामला आपके लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है। इसी वजह से सरकार ने लोगों को अपनी ID पर चल रहे मोबाइल कनेक्शन चेक करने की सलाह दी है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह काम ऑनलाइन किया जा सकता है।

आपके नाम से कितने सिम चल रहे हैं? 2 मिनट में ऐसे चेक करें

  • सबसे पहले ब्राउजर में sancharsaathi.gov.in खोलें।
  • अब 'Know Your Mobile Connections' (TAFCOP) ऑप्शन पर जाएं।
  • इसके बाद अपना चालू मोबाइल नंबर डालें। आपके फोन पर OTP आएगा। OTP दर्ज करके आगे बढ़ें।
  • अब स्क्रीन पर आपकी ID से जुड़े सभी एक्टिव मोबाइल नंबरों की लिस्ट दिखाई देगी।
  • लिस्ट में कोई ऐसा नंबर दिखता है जिसे आप नहीं जानते, तो उसे सेलेक्ट करें और 'Not My Number' विकल्प चुनें।
  • इस तरह आप अपनी ID से जुड़े अनजान मोबाइल कनेक्शन की जानकारी दे सकते हैं।

IMEI और कॉलिंग ID को लेकर भी सख्ती

सरकार ने मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ को लेकर भी सख्त नियम बताए हैं। जिस फोन के IMEI नंबर में बदलाव या छेड़छाड़ की गई हो, उसका इस्तेमाल गैर-कानूनी है। इसके अलावा किसी ऐप या वेबसाइट की मदद से किसी दूसरे नंबर को दिखाकर कॉल करने यानी कॉलिंग ID बदलने वाले टूल्स का इस्तेमाल करना भी अपराध है।

एक व्यक्ति के नाम पर कितनी SIM हो सकती हैं?

भारत में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 SIM कार्ड रख सकता है। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह सीमा 6 SIM कार्ड है। नया SIM जारी करने से पहले टेलीकॉम कंपनियां यह चेक करेंगी कि ग्राहक के नाम पर पहले से कितने मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं। सरकार ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर 23 अगस्त से एक नया फीचर जोड़ा है। इसके तहत तय सीमा से ज्यादा SIM रखने वाले लोगों की फोटो प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगी। इससे SIM बेचने वाले डीलर को ग्राहक की पहचान करने में मदद मिलेगी और तय सीमा से ज्यादा कनेक्शन देने पर रोक लगाई जा सकेगी। टेलीकॉम कंपनियों को इस सिस्टम के साथ अपना पूरा प्रोसेस जोड़ने के लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है।