सार

यूपी के नोएडा सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में बैचलर्स और छात्र-छात्राओं को अब 31 दिसंबर तक सोसाइटी को खाली करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि आसपास के लोगों की शिकायत थी कि यहां रहने वाले सभी कुंवारे लोग देर रात तक पार्टी करते हैं।

नोएडा: उत्तर प्रदेश के जिले नोएडा की सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। सोसाइटी में जिन किराएदारों की शादी नहीं हुई है, उनके लिए मुश्किल होने वाली है। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) के अध्यक्ष उदयभान सिंह तेवतिया ने फ्लैट ओनर को ई मेल भेजा है। जिसमें किराए पर रह रहे बैचलर्स, छात्र-छात्राएं या फिर अविवाहित लोगों को 31 दिसंबर तक फ्लैट खाली करवाना होगा। फरमान आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि सोसाइटी में रहने वाले बैचलर और पेइंग गेस्ट के रूप में रहने वाले लोगों के 31 दिसंबर तक सोसाइटी खाली कर दें। यह मेल सोसाइटी में 15 नवंबर को सभी को भेजा गया है। इस आदेश के बाद से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

महिला आयोग तक पहुंचा यह मामला
इस नोटिस के बाद सेन सिर्फ किराएदार, बल्कि मकान मालिक भी विरोध कर रहे हैं। यह मामला अब राज्य महिला आयोग तक भी पहुंच गया है। मामले में संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही गई है। महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने खुद संज्ञान लेते हुए एओए पदाधिकारियों से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फरमान से वहां रहने वाली युवतियों और छात्राओं को काफी परेशानी होगी। आगे कहती है कि एकदम से मकान खाली करने का नोटिस देने के बाद लड़कियां कहां जाएंगी। यह मामला काफी संवेदनशील है, इस पर गंभीरता से दोनों पक्षों को विचार करना चाहिए। 

पूर्व अध्यक्ष- घर किराए पर नहीं देगे तो कैसे होगा भरण-पोषण
इसी सोसाइटी की अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश राणा का कहना है कि यहां रहने वालों को नोटिस भेजना सही तरीका नहीं है। यहां लोगों के घर हैं, वे अपना मासिक भरण-पोषण कर रहे हैं। अपना घर किराए पर नहीं देंगे तो वे अपना मासिक भरण-पोषण कैसे करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारे भी बच्चे हैं, जब वे अपने माता-पिता के घर से बाहर रहते हैं, अगर उन्हें अच्छे समाजों में अपेक्षित घर नहीं मिलेगा, तो वे कैसे रह पाएंगे और पढ़ पाएंगे। वह आगे कहते है कि राणा ने यह भी कहा कि यदि सोसायटी के पड़ोसी निवासियों से शिकायत मिलती है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अविवाहित किराएदारों को अपना मकान किराये पर देने से पहले मकान मालिक को भी कड़े नियम-कायदे बनाने चाहिए और जिसकी शिकायत मिले उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 

छात्र-छात्राओं का है ऐसा आरोप
दूसरी ओर सोसाइटी में किराए पर रहने वाले छात्र- छात्राओं का आरोप है कि उनके अतिथियों के आने पर सुरक्षाकर्मी उन्हें सोसाइटी में आने से रोक देते हैं। उन सभी का कहना है कि वजह पूछने पर बोला जाता है कि बाहरी व्यक्ति का सोसाइटी में आना मना है। इसके अलावा आरोप यह भी है कि कई बार छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को भी रोका गया है। इससे संबंध में शिकायत करने पर एओए की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और मामले को जल्द सुलझाने की बात कही है.

सोसाइटी के अध्यक्ष ने इस वजह से भेजा है नोटिस
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है। दरअसल एमराल्ड कोर्ट रेजिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयभान सिंह तेवतिया ने सोसायटी के सभी अविवाहित किराएदारों को नोटिस भेजा था। तेवतिया का कहना है कि आसपास के लोगों की शिकायत थी कि यहां रहने वाले सभी कुंवारे लोग देर रात तक पार्टी करते हैं और तेज आवाज में गाना बजाते हैं। इससे आस-पास रहने वाले लोगों को असुविधा हो रही थी और यहां तक ​​कि अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के उपनियमों के अनुसार, हाउसिंग सोसाइटी में पीजी और गेस्ट हाउस के लिए किराए पर घर लेने की अनुमति नहीं है। इसलिए यहां रहने वाले सभी अविवाहित किराएदारों को नोटिस जारी कर 31 दिसंबर तक फ्लैट खाली करने को कहा गया है।

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