सार
कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी। पुलिस की अर्जी पर शनिवार को न्यायालय ने धारा 82 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था। वहीं, पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस आदेश के साथ ही अब कैराना विधायक भगोड़ा घोषित हो गए हैं।
शामली (Uttar Pradesh). कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी। पुलिस की अर्जी पर शनिवार को न्यायालय ने धारा 82 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था। वहीं, पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस आदेश के साथ ही अब कैराना विधायक भगोड़ा घोषित हो गए हैं। रविवार को पुलिस ने उनके घर पर मुनादी कर कुर्की की चेतावनी दी है। साथ ही घर के बाहर कोर्ट का नोटिस भी चस्पा किया गया है।
संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू
बता दें, विधायक नाहिद के खिलाफ दर्ज 3 मुकदमों में पुलिस द्वारा 21 सितंबर को जनपद न्यायालय से चार वारंट हासिल किए गए थे। इनमें 3 वारंट उनकी गिरफ्तारी के थे, जबकि एक सर्च वारंट संदिग्ध कार की बरामदगी के लिए हासिल किया गया था। वारंट हासिल होने पर उसी दिन अधिकारियों ने भारी फोर्स के साथ विधायक नाहिद हसन के आवास पर छापा मार कार्रवाई की थी, लेकिन विधायक नहीं मिले थे। तभी से लगातार पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी और कार की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने 11 टीमों को लगाया है। हालांकि, अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। अब पुलिस ने विधायक की संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। पिछले सोमवार को पुलिस ने कोर्ट में 82 की कार्यवाही की अर्जी लगाई थी। शनिवार को न्यायालय से कार्यवाई के आदेश मिल गए।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, एसडीएम कैराना अमित पाल और सीओ राजेश तिवारी बीते दिनों झिंझाना रोड पर जा रहे थे। रास्ते में एक कॉलोनी के पास संदिग्ध नंबर वाली गाड़ी दिखी। उसके पास विधायक नाहिद हसन खड़े थे। एसडीएम ने उनसे गाड़ी के कागज दिखाने को कहा, तो विधायक ने अधिकारी से ही बहस शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसके बाद मामले में जांच के आदेश दिए गए। एसपी शामली अजय कुमार ने बताया, नाहिद 72 घंटे के समय देने के बाद भी अपनी पजेरो स्पोर्ट गाड़ी के कागजात नहीं दिखा सके। गाड़ी का नंबर संदिग्ध होने पर उनसे पूछताछ की गई थी। कागजात मांगे गए तो वो अधिकारियों से ही भिड़ गए। जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
विधायक पर लगे ये आरोप
नाहिद हसन पर धोखाधड़ी, सरकारी काम में बाधा डालना, धमकाने, 7 सीएलए एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर एसपी ने दर्ज कराई।
विधायक पर लगा ये नया आरोप
विधायक के खिलाफ फर्जीवाड़े के मामले में केस दर्ज कराया गया है। गांव खेड़ी खुशनाम की रहने वाली शाहजहां का आरोप है कि अप्रैल महीने में विधायक ने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। साल 2015 में विधायक के सहयोगी नवाब ने 15 हजार रुपए प्रतिमाह किराए पर उसकी बोलेरो ली थी। नवाब पर पति उम्मेद का 1.85 लाख रुपए बकाया था। उम्मेद अपना पैसा वापस मांग रहा था, जिसे नवाब ने देने से मना कर दिया। साथ ही गाड़ी भी वापस नहीं की। पति पुलिस के पास भी गए। इस बीच विधायक ने उन्हें फोन कर गाली-गलौच की और जान से मारने की धमकी दी। वो इतना डर गए कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई।