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कहीं सरेआम सिर कलम तो कहीं जहर देकर या गोली मारकर किया जाता रेपिस्टों का अंत

भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में रेपिस्टों को मौत की सजा दी जाती है। कई देशों में तो मौत की सजा भी बेहद खौफनाक ढंग से दी जाती है। 

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Dheerendra Gopal
Published : Sep 03 2024, 03:40 PM IST| Updated : Sep 03 2024, 04:15 PM IST
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चौराहा पर सिर कलम कर दिया जाता...
Image Credit : Asianet News

चौराहा पर सिर कलम कर दिया जाता...

सऊदी अरब में बेहद खौफनाक तरीके से मौत की सजा सुनाई जाती है। यहां शरीयत कानून लागू है। इस्लामिक कानून मानने वाले इस देश में बलात्कारी के खिलाफ तेज गति से फैसला होता है। रेप या मर्डर पर यहां सजा-ए-मौत की सजा होती है। चौराहा पर सरेआम दोषी का सिर कलम कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी को अपील करने के लिए बेहद सीमित मौका दिया जाता है।

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ईरान में भी रेपिस्ट को मौत की सजा
Image Credit : Asianet News

ईरान में भी रेपिस्ट को मौत की सजा

ईरान में भी इस्लामिक कानून के तहत रेपिस्टों को सजा दी जाती है। यहां चौराहों पर तो नहीं लेकिन जेल में ही फांसी के फंदे पर अपराधियों को लटका दिया जाता है। ईरान में कानूनी पारदर्शिता को लेकर लगातार आलोचना होती है।

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पाकिस्तान में भी सजा-ए-मौत
Image Credit : Asianet News

पाकिस्तान में भी सजा-ए-मौत

पाकिस्तान ने भी 2020 में अपने कानूनों में बदलाव करते हुए रेपिस्टों को फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया है। गैंगरेप, नाबालिगों के साथ रेप में स्पष्ट तौर पर मौत की सजा दी जाती है। कुछ मामलों में ऐसे आरोपियों को केमिकल से उसका अंगभंग कर दिया जाता है।

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जनता सड़कों पर उतरी तो बांग्लादेश ने मौत की सजा की सुनिश्चित
Image Credit : Asianet News

जनता सड़कों पर उतरी तो बांग्लादेश ने मौत की सजा की सुनिश्चित

बांग्लादेश में 2020 के महिला और बाल दमन रोकथाम (संशोधन) विधेयक को पास किया गया। इस कानून के तहत रेपिस्टों को सजा-ए-मौत का प्रावधान किया गया। यह संशोधन हाई प्रोफाइल रेप केस में जनाक्रोश के बाद अस्तित्व में आया। हालांकि, यहां आजीवन कारावास अधिक दी जाती है।

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मिस्र में नाबालिगों के साथ रेप पर मौत की सजा
Image Credit : Asianet News

मिस्र में नाबालिगों के साथ रेप पर मौत की सजा

मिस्र में नाबालिग से रेप हो या किडनैप कर रेप किया गया हो तो रेपिस्ट को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई जाती है। मिस्र में शरीयत सिद्धांतों के अलावा सिविल कानून भी प्रभावी होता है। लेकिन सजा-ए-मौत प्रभावी है।

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निर्भया कांड के बाद भारत में भी फांसी
Image Credit : social media

निर्भया कांड के बाद भारत में भी फांसी

भारत में निर्भया कांड के बाद कठोर कानून बनाए गए। 2018 में दंड संहिता में संशोधन करके 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ रेप पर मौत की सजा का प्रावधान किया गया। 2013 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम ने भी पुनरावृत्ति अपराधियों या विशेष रूप से क्रूर बलात्कार मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया है। हालांकि, भारत में रेप के लिए मौत की सजा रेयर है।

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संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कठोर कानून
Image Credit : freepik

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कठोर कानून

यूएई में रेप की सजा काफी कठोर और खौफनाक है। अगर नाबालिग के साथ रेप हुआ तो इसे और गंभीर माना जाता है। यहां पर रेपिस्टों को मौत की सजा दी जाती है। रेपिस्टों को या तो फांसी की सजा दी जाती है या सरेआम गोली मार दी जाती है।

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चीन में जहरीला इंजेक्शन देकर मारा जाता
Image Credit : freepik

चीन में जहरीला इंजेक्शन देकर मारा जाता

चीन में रेप को गंभीर अपराध माना जाता है। यहां भी रेपिस्टों को मौत की सजा दी जाती है। चीन में रेपिस्टों को गोली मारी जाती है या जहरीला इंजेक्शन देकर मार दिया जाता।

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About the Author

DG
Dheerendra Gopal
धीरेंद्र गोपाल। 2007 से पत्रकारिता कर रहे हैं, 18 साल से ज्यादा का अनुभव। मौजूदा समय में ये एशियानेट न्यूज हिंदी में काम कर रहे हैं। पूर्व में अमर उजाला से करियर की शुरुआत करने के बाद हिंदुस्तान टाइम्स और राजस्थान पत्रिका में रिपोर्टिंग हेड व ब्यूरोचीफ सहित विभिन्न पदों पर इन्होंने सेवाएं दी हैं। राजनीतिक रिपोर्टिंग, क्राइम व एजुकेशन बीट के अलावा स्पेशल कैंपेन, ग्राउंड रिपोर्टिंग व पॉलिटिकल इंटरव्यू का अनुभव व विशेष रूचि है। डिजिटल मीडिया, प्रिंट और टीवी तीनों फार्मेट में काम करने का डेढ़ दशक का अनुभव।

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