सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक बताया है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटा दिया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आर्टिकल 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने इस फैसले का स्वागत किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए फैसले पर मुहर लगाई है। कोर्ट ने कहा कि धारा 370 अस्थायी प्रबंध था। इसे हटाने का फैसला संवैधानिक है।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को चुनौती देने की याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 का प्रावधान अस्थाई व्यवस्था थी और इसे हटाने के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है।
जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज (सोमवार) को फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की है।
जहूर अहमद भट के सस्पेंशन के बारे में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया। बुधवार को जहूर अहमद भट, अनुच्छेद 370 के खिलाफ सुनवाई में मौजूद थे।
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि कोई अस्थायी प्रावधान स्थायी कैसे बन सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मामले में सुनवाई हुई है। आर्टिकल 370 से राज्य को विशेष दर्जा मिला था। केंद्र सरकार ने इसे हटा दिया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 5 जजों की बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान उनके आवेदन पर आदेश दिया कि शेहला रशीद और शाह फैसल के नाम याचिकाकर्ताओं की लिस्ट से हटाई जाए।
जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई टाल दी है। अब अगस्त में रोजाना सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी।