सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस (सीबीडीटी) के मुताबिक, जिन टैक्सपेयर्स ने पिछले दो फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 और फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अधिक टीडीएस और टीसीएस का भुगतान करना होगा।