कर्नाटक हाईकोर्ट की एक इमारत पर स्टेट बार काउंसिल का कब्जा है। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट के 200 से अधिक कर्मचारी बेसमेंट में काम करने को मजबूर हैं। हाईकोर्ट ने बार काउंसिल अध्यक्ष को कहा है कि वह बताएं कि यह इमारत कब खाली कर रहे हैं, वर्ना हम आपसे इस इमारत में बैठने की अनुमति वापस ले लेंगे।