गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह विधेयक ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है, जो दंगे के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। घरों से पत्थर फेंकते हैं। अब ऐसे लोग अगर नहीं सुधरे तो उनके घरों से पत्थर निकाले जाएंगे।