पाकिस्तान में मचे सियासी बवंडर के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज फिर संसद भंग करने के मामले की सुनवाई हुई। यह सुनवाई पाकिस्तान का राजनीतिक भविष्य तय करेगी। यदि संसद भंग करने को कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया तो यहां चुनाव न कराते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जा सकती है।
पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने संसद भंग करने और अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। विपक्ष ने भी याचिका लगाई है। इस मामले में आज सुनवाई हुई। मामले में कल फिर सुनवाई होगी। इस बीच इमरान ने देश वासियों को मोबाइल फोन पर संबोधित किया।
लखीमपुर खीरी (Lakhimpur kheri violence) में किसानों को कार से रौंदने के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर फरियादियों और आरोपी का पक्ष सुना। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली भंग कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार को भी सुनवाई होगी। पाकिस्तान की सेना ने इस मामले में भूमिका से इनकार किया है।
हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि परीक्षा से हिजाब मामले का कोई लेना देना नहीं है।
Hijab row in Supreme court : शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि वह होली की छुट्टियों के बाद हिजाब से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कल के अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। उसने छात्राओं की हिजाब बैन से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
रामायण कालीन रामसेतु(Ramayana era Ram Setu) को राष्ट्रीय स्मारक(national monument) घोषित करके संरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 9 मार्च को सुनवाई कर सकता है। इस संबंध में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी(BJP leader Subramanian Swamy)ने एक याचिका(petition) दाखिल कर रखी है।
Supreme court news : देश में कोरोना वायरस के मामले कमजोर पड़ने लगे हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले हफ्ते प्रतिबंधों में छूट दे दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी लिस्टेड मामलों की हियरिंग फिजिकली करने का फैसला लिया है। इस संबंध में सीजेआई एनवी रमना की तरफ से सोमवार को एक अधिसूचना जारी की गई है।
Road rage case : 27 दिसंबर 1988 को नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह संधू पटियाला में कहीं गए थे। इस दौरान कार पार्किंग को लेकर उनकी गुरनाम सिंह नाम के बुजुर्ग से विवाद हो गया। हाथापाई में गुरनाम की मौत हो गई। इसी मामले को लेकर सिद्धू और उनके दोस्त पर धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत केस दर्ज किया गया था।
यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए रामपुर के नौ बार विधायक रहे आजम खां ने कोर्ट का दरवाजा दुबारा खटखटाया है। इस बार उन्होंने चुनाव प्रचार में जमानत मिलनी चाहिए की मांग करी थी, लेकिन किसी कारणवश जस्टिस नागेश्वर राव के न आने पर उनकी सुनवाई टल गई है।