सार
सेबी ने 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड्स के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत अब आधार और PAN बेस्ड KYC करनी होगी। जिनकी केवाईसी किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स से होगी, ऐसे खातों को ऑन होल्ड कर दिया गया है।
Mutual Fund KYC: सेबी (Securities and Exchange Board of India ने 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत निवेशकों को अब आधार और PAN बेस्ड KYC करनी होगी। नए नियमों के मुताबिक, जिन निवेशकों की केवाईसी नहीं है, उनके खाते ऑन होल्ड मोड पर डाल दिए गए हैं। यानी ऐसे खातों से कोई लेनदेन नहीं हो सकेगा। मतलब इनमें न तो नया इन्वेस्टमेंट होगा और ना ही विदड्रॉ हो सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 1.30 करोड़ म्यूचुअल फंड खाते ऑन-होल्ड कर दिए गए हैं।
सेबी ने e-kyc के लिए पैन-आधार किया अनिवार्य
शेयर बाजार नियामक सेबी ने ई-केवाईसी के लिए अब पैन और आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। मतलब कि म्यूचुअल फंड खाताधारकों की पहचान और पते के प्रूफ में जिन्होंने आधार कार्ड का इस्तेमाल किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनके केवाईसी में ये डॉक्यूमेंट नहीं लगे हैं, उनके खाते फिलहाल ऑनहोल्ड कर दिए गए हैं। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। बता दें कि KYC का मतलब नो योर कस्टमर ( Know Your Customer) है। ये एक तरह से कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रॉसेस है। इसमें KYC फॉर्म के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटो कॉपी जमा कराई जाती है।
कैसे चेक करें अपना केवाईसी स्टेटस
KYC स्टेटस आसानी से ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। इसके लिए www.CVLKRA.com या www.CAMSKRA.com अपना KYC status चेक कर सकते हैं। वहां जाकर “KYC Inquiry” पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया वेबपेज खुलेगा। वहां अपना पैन और कैचा कोड भरें। जब आप पैन और कैप्चा भर कर समिट करेंगे तो वहां तीन तरह के रिजल्ट दिखेंगे। वैलिडेटेड, रजिस्टर्ड और ऑन होल्ड। वैलिडेटेड का मतलब है कि आपके केवाईसी में कोई समस्या नहीं है। वह वैलिड किया जा चुका है। वह पहले की तरह निवेश या बिक्री कर सकते हैं। जिनका स्टेटस रजिस्टर्ड आ रहा है उसका मतलब है कि उन्होंने पासपोर्ट, वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट से खाता खोला है। उन्हें आधार और पैन के साथ केवाईसी पूरा करने की जरूरत है।
ये भी देखें :