बिजनेस डेस्क। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए 30 जून, 2020 तक का समय तय किया है। इसके बाद यह तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि 30 जून, 2020 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है। 30 जून तक अगर ऐसा नहीं किया गया तो पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा और उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।