सार
नारायण राणे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे जाने के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया था। इसके बाद मंगलवार को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, देर रात महाड न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नारायण राणे को जमानत दे दी थी।
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) को यह आश्वासन दिया है कि वह केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ नासिक साइबर पुलिस द्वारा किए गए एफआईआर के मामले में अभी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। हाईकोर्ट 17 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद नारायण राणे बोलेः देश कानून के से चल रहा
उधर, बांबे हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि कोर्ट का आदेश मेरे फेवर में आया है। यह साफ संकेत है कि देश कानून से चल रहा है।
एक दिन पहले हुए थे गिरफ्तार
नारायण राणे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhav Thackeray) के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे जाने के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया था। इसके बाद मंगलवार को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, देर रात महाड न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नारायण राणे को जमानत दे दी थी। हालांकि, जमानत देने के पहले उनको न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय दे दिया था।
राणे ने सीएम के बारे में क्या कहा था
सोमवार को रायगढ़ में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे (Narayan Rane) ने रैली को संबोधित करते हुए कहा था- यह शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि यह स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ है। उन्होंने 15 अगस्त को स्पीच के दौरान पीछे खड़े लोगों से पूछा कि आजादी को कितने साल हो गए। अगर मैं वहां होता तो उनको जोरदार थप्पड़ मार देता। इस बयान के बाद शिवसेना ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। जगह-जगह हंगामा भी हुआ था।
शिवाजी पार्क भी गए थे राणे
जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे, शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की समाधि पर गए थे और पुष्प अर्पित किए थे जिसके बाद शिवसैनिकों ने उस स्थान का दूध और गोमूत्र से शुद्धिकरण किया था।
यह भी पढ़ें:
केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ 42 केस दर्ज, मेयर ने यात्रा को बताया छल