कर्नाटक के 17 अयोग्य ठहराए गए विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का फैसला सही है, लेकिन अयोग्य ठहराए गए विधायक चुनाव लड़ सकेंगे। बता दें कि 5 दिसंबर को 15 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस सरकार के दौरान दोनों पार्टियों के 17 विधायक बागी हो गए थे।