
UGC को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वकीलों ने बताया- क्या हुआ कोर्ट रूम के अंदर
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने UGC Equity Regulations 2026 पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम अस्पष्ट हैं और गलत इस्तेमाल की संभावना हो सकती है।वकील सत्यम पांडेय ने बताया कि यदि ये नियम लागू होते हैं, तो नए छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश के दौरान रैगिंग और जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों को शिकायत करने के लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में और अधिक लोगों से परामर्श लें। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।