सार
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एपेक्स कोर्ट के पूर्व जस्टिस देश में ओलंपिक के भविष्य के लिए एक निष्पक्ष और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण सुनिश्चित करेंगे। शीर्ष अदालत ने पूर्व न्यायमूर्ति राव को संविधान में संशोधन और 15 दिसंबर 2022 तक चुनाव कराने के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा है।
नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन होगा साथ ही इसका निष्पक्ष इलेक्टोरल कॉलेज तैयार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईओए के संविधान संशोधन और इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करने के लिए पूर्व जज जस्टिस एल.नागेश्वर राव को नियुक्त किया है। पूर्व जज की नियुक्ति के बाद उनके लॉजिटिक्स का वहन आईओए करेगा। इसके लिए कोर्ट ने युवा एवं खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव को जिम्मेदारी दी है।
15 दिसंबर तक चुनाव कराने का रोडमैप तैयार करेंगे जस्टिस राव
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल थी, ने पूर्व जस्टिस एल नागेश्वर राव को भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान संशोधन व इलेक्टोरल कॉलेज को तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एपेक्स कोर्ट के पूर्व जस्टिस देश में ओलंपिक के भविष्य के लिए एक निष्पक्ष और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण सुनिश्चित करेंगे। शीर्ष अदालत ने पूर्व न्यायमूर्ति राव को संविधान में संशोधन और 15 दिसंबर 2022 तक चुनाव कराने के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा है।
जस्टिस एल.नागेश्वर राव की लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी संघ को
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान संशोधन व इलेक्टोरल कॉलेज बनाने की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त पूर्व न्यायाधीश एल.नागेश्वर राव की लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था युवा मामले व खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव कराएंगे। यह सारा खर्च भारतीय ओलंपिक संघ वहन करेगा।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग के लिए अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय आईओए महासचिव राजीव मेहता और उपाध्यक्ष आदिले सुमरिवाला को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग में शामिल होने की इजाजत भी दे दी है। यह मीटिंग 27 सितंबर को होने वाली है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने भारतीय ओलंपिक संघ को दिसंबर तक चुनाव कराने की अंतिम चेतावनी जारी की है। साथ ही संघ के सभी मुद्दों को हल करने को भी कहा है। संघ के झगड़े के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस को संविधान संशोधन, इलेक्टोरल कॉलेज बनाने की जिम्मेदारी देते हुए 15 दिसंबर तक चुनाव कराने का रोडमैप तैयार करने को भी कहा है। क्योंकि अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के आदेशों की अवहेलना हुई तो वह भारत को प्रतिबंधित कर देगा।
यह भी पढ़ें:
जज साहब! मेरी मौत के बाद शव को पत्नी-बेटी और दामाद न छुएं, न अंतिम संस्कार करें