बलिया जिले के सरकारी स्कूल में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिये पिछले 10 वर्ष से नौकरी करने के आरोप में तीन शिक्षकों को बर्खास्त कर उनसे अब तक किये गये वेतन भुगतान की वसूली के आदेश दिये गये हैं।
मध्य प्रदेश में सामने आए हाईप्रोफाइल 'हनी टैप' केस में लगातार चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। इसकी मास्टर माइंड आरती दयाल को लेकर कई रहस्य खुले हैं। गौरतलब है कि 18 सितंबर को इंदौर ATS ने इंदौर नगर निगम के एक इंजीनियर हरभजन की शिकायत पर इंदौर और भोपाल से इस गैंग का पर्दाफाश किया था। गिरोह में 5 महिलाओं सहित 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है।
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा, एक ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संत समाज का मान बढ़ाया है। वहीं, चिन्मयानंद ने अपने कृत्य से इस समाज को अपमानित किया। यह कृत्य निंदनीय ही नहीं, अक्षम्य भी है।
लंबे समय तक लिव-इन रिलेशन में रहने के बाद जब अचानक प्रेमी छोड़कर चला गया, तो प्रेमिका को गुस्सा आ आया। वो हैदराबाद से मुंगेर पहुंची और प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठ गई।
लापता बच्चियों में प्रीती (12), पूजा (10), ममता(11) और रूपा (12) शामिल है। गोताखोर सभी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का कुछ पता नहीं चला है। हादसे के बाद परिवारों में कोहराम मचा है।
दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने का चौंकाने वाला CCTV फुटेज सामने आया है। महिला अपने पति को डायलिसिस कराने ले जा रही थी। पति के गुर्दे खराब हैं। बदमाश पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे।
एसआईटी चीफ नवीन अरोड़ा ने बीते शुक्रवार को चिन्मयानंद और रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़िता के तीन दोस्तों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मे भेज दिया था।
बिहार में एक प्रेमी युगल को भरी पंचायत में बेइज्जत करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्रेमिका विधवा है, जबकि प्रेमी मुस्लिम है। पंचायत ने दोनों की जबर्दस्त शादी कराई और फिर गांव से निकाल दिया।
फर्रुखाबाद जिले के मऊ थाना क्षेत्र के टाउन हॉल में रहने वाले सोनू बाथम (30) के माता पिता का 15 साल पहले निधन हो चुका था। सोनू को छोटा बड़ा भाई मोनू परिवार के साथ दिल्ली में रहता है और मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है।
बता दें, सीबीआई की ओर से गत 9 सितंबर को कल्याण सिंह को बतौर आरोपी कोर्ट में तलब करने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में कहा गया था कि 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ ढांचा विध्वंस मामले में आपराधिक वाद चलाने का आदेश दिया था।