एक महिला ने शादी के लिए सिलाने को दिया ब्लाउज समय पर न मिलने पर टेलर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की। अहमदाबाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सेवा में कमी के लिए दर्जी पर करीब 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

टेलर अक्सर सिले हुए कपड़े तय समय पर नहीं देते। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे काम का दबाव, बीमारी या फिर आलस। कुल मिलाकर, तय समय पर कपड़े न मिलने का अनुभव लगभग सभी को होता है। लेकिन यहां एक टेलर को तय समय पर ब्लाउज न देने पर कोर्ट ने सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है!

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शादी का ब्लाउज

एक महिला ने शादी में पहनने के लिए ब्लाउज सिलने को दिया था। लेकिन, टेलर इसे समय पर देने में नाकाम रहा। इसके बाद, महिला ने टेलर के खिलाफ अहमदाबाद के कंज्यूमर कोर्ट में अर्जी दी। उन्होंने शिकायत की कि इस देरी से उन्हें "मानसिक परेशानी" हुई। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। कंज्यूमर कोर्ट ने देरी और खराब सर्विस के लिए दर्जी पर जुर्माना लगाया।

एडवांस पेमेंट हो चुकी थी

वैसे, महिला ने यह ब्लाउज अपनी शादी के लिए नहीं, बल्कि एक रिश्तेदार की शादी में पहनने के लिए ऑर्डर किया था। इसके लिए उन्होंने 4,395 रुपये एडवांस भी दिए थे। यह एक डिजाइनर ब्लाउज था, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वह शादी में इसे पहनकर सबसे अलग दिखेंगी। लेकिन जब वह तय दिन पर गईं, तो ब्लाउज सिला नहीं था। टेलर ने फिर से शादी से पहले देने का वादा किया, लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया।

कोर्ट में की शिकायत

इस वजह से उन्हें शादी में दूसरा ब्लाउज पहनकर जाना पड़ा। इससे नाराज होकर महिला ने टेलर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने ब्लाउज में देरी के लिए दर्जी को दोषी पाया। नोटिस भेजने के बावजूद टेलर कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। कमेटी ने ब्लाउज न दे पाने के कारण "सेवा में कमी" के लिए उसे दोषी ठहराया। कोर्ट ने टेलर को 7 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 4,395 रुपये लौटाने और मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो कुल मिलाकर लगभग 7,000 रुपये था।