लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत हुई रद्द, मृतक किसान के बेटे ने कही बड़ी बात

तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की हाई कोर्ट की जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है के बाद तिकुनिया में मारे गए किसान के नछत्तर सिंह के पुत्र जगदीप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा उनको न्याय पालिका पर पूर्ण विश्वास है  और जो भी हिंसा से जुड़े लोग हैं उनके साथ न्याय संगत रवैया अपनाया जाए।

/ Updated: Apr 18 2022, 05:05 PM IST

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लखीमपुर: तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की हाई कोर्ट की जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है के बाद तिकुनिया में मारे गए किसान के नछत्तर सिंह के पुत्र जगदीप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा उनको न्याय पालिका पर पूर्ण विश्वास है  और जो भी हिंसा से जुड़े लोग हैं उनके साथ न्याय संगत रवैया अपनाया जाए।

तिकुनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द होने के बाद किसान पक्ष की पैरवी कर रहे वकील मोहम्मद अमान का बयान हाईकोर्ट में उनकी बातों को सुना नहीं गया था इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी इन्हीं सारे साक्ष्य को आधार मानते हुए तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है अब उनको आत्मसमर्पण के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है।

लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 8 लोगों की हुई थी मौत
पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान आठ लोग मारे गए थे। यह हिंसा तब हुई थी जब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक वाहन जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे, उसने चार किसानों को कुचल दिया था। घटना के बाद गुस्साए किसानों ने वाहन चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी। इस दौरान हुई हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। केंद्र के अब निरस्त किए गए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे विपक्षी दलों और किसान समूहों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश था।