Haldwani पर सुप्रीम फैसला, जानें कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज(5 जनवरी) को सुनवाई करते हुए रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज(5 जनवरी) को सुनवाई करते हुए रोक लगा दी। देश में अतिक्रमण के खिलाफ यह एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है, जो देशभर के मीडिया की सुर्खियों में है। हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को 9 जनवरी तक सामान हटाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार से कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं। उनका पुनर्वास तो जरूरी है। 7 दिन में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे?