उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में यहां की एक अदालत ने सिख समुदाय के 10 नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोप में हिरासत में लिए गए चार हिंदू पुजारियों को जमानत दे दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट लतीफ शाह ने पुजारियों शिवनाथ शर्मा, सूरज कुमार, राम प्रकाश और कवल नाथ शर्मा की रिहाई के आदेश दिए।

पेशावर. उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में यहां की एक अदालत ने सिख समुदाय के 10 नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोप में हिरासत में लिए गए चार हिंदू पुजारियों को जमानत दे दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट लतीफ शाह ने पुजारियों शिवनाथ शर्मा, सूरज कुमार, राम प्रकाश और कवल नाथ शर्मा की रिहाई के आदेश दिए। इन्हें सिख धार्मिक नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने के लिए पेशावर पुलिस ने हिरासत में लिया था।

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इस घटना से सिख समुदाय भड़क गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुजारियों ने सिख समुदाय के 10 धार्मिक नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां कीं। पुजारियों के खिलाफ पेशावर में 22 अगस्त को शिकायत दर्ज करायी गई। अगले दिन पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने पुजारियों की अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया था। बाद में पंडितों ने जमानत याचिका दायर की जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और उनकी रिहाई के आदेश दिए।

यह खबर न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा की है। एशियानेट हिंदी की टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)