Credit Card Closure Rules: क्या बैंक आपका क्रेडिट कार्ड बंद करने में टालमटोल कर रहा है? RBI नियमों के अनुसार, 7 दिन से ज्यादा देरी पर बैंक रोज ₹500 पेनल्टी भरेगा।

Credit Card Cancellation Rules: क्रेडिट कार्ड लेना जितना आसान है, उसे बंद करवाना अक्सर उतना ही बड़ा सिरदर्द बन जाता है। कस्टमर केयर के चक्कर, रोबोटिक चैटबॉट्स के बेतुके जवाब और बैंक वालों के बार-बार फोन.. ज्यादातर लोग इस झंझट से तंग आकर कार्ड को अलमारी में यूं ही छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि इस्तेमाल न करने से क्या फर्क पड़ता है, तो रुकिए। बंद न कराया गया कार्ड चुपके से एनुअल चार्ज लगा सकता है और आपका सिबिल स्कोर खराब कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब बैंकों की इस मनमानी पर कड़ा ताला लगा दिया है। अगर बैंक 7 दिन में आपका कार्ड बंद नहीं करता, तो उसे रोज ₹500 के हिसाब से आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। हाल ही में एक बैंक को अपनी इस लापरवाही के चलते एक ग्राहक को पूरे ₹3.21 लाख की पेनल्टी चुकानी पड़ी। आइए जानते हैं क्या है यह नियम और आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं...

बैंक की लापरवाही और ग्राहक को मिले ₹3.21 लाख

एक ग्राहक ने अपने क्रेडिट कार्ड का सारा बकाया चुकाया और उसे बंद करने की अर्जी दे दी। इसके बाद भी बैंक महीनों तक उसकी रिक्वेस्ट पर कुंडली मारकर बैठा रहा। मामला जब आगे बढ़ा, तो RBI के सख्त नियमों के तहत बैंक को आदेश दिया गया कि वह देरी के हर एक दिन के हिसाब से ₹500 जोड़े और ग्राहक को भुगतान करे। सैकड़ों दिनों की देरी का बिल बना ₹3.21 लाख, जो बैंक को सीधे उस ग्राहक के खाते में डालने पड़े।

क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए RBI के 4 बड़े नियम

  1. 7 दिन की सख्त डेडलाइन: जैसे ही आप सारा बिल चुकाकर कार्ड बंद करने की रिक्वेस्ट डालेंगे, बैंक को 7 वर्किंग दिनों के भीतर खाता बंद करना ही होगा।
  2. रोजाना ₹500 का जुर्माना: 8वां दिन शुरू होते ही बैंक पर मीटर चालू हो जाता है। जब तक कार्ड पूरी तरह बंद नहीं होगा, बैंक रोज ₹500 का हर्जाना सीधे आपको देगा।
  3. ब्रांच जाने की कोई मजबूरी नहीं: बैंक आपसे यह नहीं कह सकता कि 'ब्रांच में आकर लेटर दीजिए।' उन्हें मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग, ईमेल या कस्टमर केयर हेल्पलाइन के जरिए कैंसलेशन की सुविधा देनी होगी।
  4. तुरंत कन्फर्मेशन मैसेज: कार्ड बंद होते ही बैंक को SMS या ईमेल भेजकर आपको लिखित में बताना होगा कि खाता अब बंद हो चुका है।

क्रेडिट कार्ड बंद कराने और पेनल्टी पाने का तरीका

  • अगर आप कोई पुराना कार्ड बंद कराना चाहते हैं, तो कार्ड का कुल बकाया, कोई पेंडिंग ईएमआई (EMI) या ऑटो-डेबिट पेमेंट चेक करके सब क्लियर कर दें।
  • फोन पर बात करने के बजाय बैंक के ऑफिशियल ऐप, नेट बैंकिंग या ईमेल से रिक्वेस्ट डालें। इससे आपको तारीख के साथ एक रिक्वेस्ट या टिकट नंबर मिल जाएगा।
  • नियम के मुताबिक, कार्ड बंद करने की रिक्वेस्ट के बाद आपको अपने बचे हुए रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भुनाने के लिए 30 दिनों का समय मिलता है।
  • अगर 7 दिन पूरे होने के बाद भी कार्ड एक्टिव दिखता है, तो तुरंत बैंक के प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर (PNO) को ईमेल लिखें। इसमें अपना टिकट नंबर डालें और RBI के ₹500 रोजाना पेनल्टी नियम का हवाला दें।
  • अगर 30 दिन में भी बैंक मामले को न सुलझाए और पेनल्टी न दे, तो RBI के पोर्टल cms.rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।