सार
इमरान खान को सैन्य प्रतिष्ठानों पर 9 मई को हुए हमलों के लिए दोषी पाया गया है। इमरान पर 9 मई को हिंसा के लिए भीड़ को उकसाने का आऱोप था।
वर्ल्ड न्यज। लाहौर के कोर कमांडर हाउस समेत सैन्य प्रतिष्ठानों पर नौ मई को हुए हमले के लिए भीड़ को उकसाने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी पाया गया है। एंटी टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) में सरकारी वकील ने यह बयान जारी किया है। हालांकि आतंकवाद से जुड़े पांच मामलों में इमरान खान की एंटीसिपेटरी बेल को कोर्ट ने आठ अगस्त तक बढ़ा दिया है।
इमरान खान पर भीड़ को हमले के लिए उकसाने का आरोप
स्पेशल प्रोसीक्यूटर ने शुक्रवार को एटीसी को बताया कि पंजाब पुलिस की ज्वाइंट इनवेस्टीगेशन टीम (जेआईटी) ने नौ मई को सैन्य और सरकारी भवनों पर हुए हमलों की जांच पूरी कर ली है। इसमें पूर्व पीएम इमरान खान को आतंकवाद के लिए उकसाने और अन्य आरोपों का दोषी पाया है।
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कोर्ट में पेश की गई दलीलें
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान शुक्रवार को अदालत में पेश किए गए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रोसीक्यूटर फरहाद अली शाह ने कहा कि इमरान खान नौ मई के हमलों की साजिश रचने के दोषी हैं और सबूत इकट्ठा करने के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। शाह ने कहा कि पीटीआई प्रमुख ने एक अभियान को लीड किया है और नौ मई के हमलों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को सेना के खिलाफ उकसाया है।
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इस कारण भीड़ ने पाक मिलिट्री इंस्टालेशंस पर हमला किया था। एटीसी न्यायाधीश ने इमरान खान की अग्रिम जमानत आठ अगस्त तक बढ़ा दी और सरकारी वकील को अगली सुनवाई पर और दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है।
नौ मई को हुई थी पाक में हिंसा
पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को जबरदस्त हिंसा हो गई थी। रावलपिंडी के सेना मुख्यालय और फैसलाबाद में आईएसआई भवन सहित दर्जनों सैन्य और सरकारी भवनों में जमकर तोड़फोड़ औऱ आगजनी की गई थी। इसके बाद पुलिस ने पीटीआई के 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। 100 से अधिक पर सैन्य कानून के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोट, चार लोग घायल
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बाजौर जिले में शुक्रवार को विस्फोट से चार लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एक वाहन को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल के जरिए बम विस्फोट किया गया था।