राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू के दौरान सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे। वहीं दुकानें और मंडियां अब शाम 7 बजे के बजाए 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। वहीं सभी सरकारी और निजी कार्यालय शाम 5 बजे तक ही ओपन रह पाएंगे।