पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया में तेजी आई है। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के तहत 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध शरणाथियों से आवेदन मांगे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में कोई ढिलाई सहन नहीं होगी।